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Haryana में अब सैंकिंडों में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, बस ये करना होगा काम

अगर आप हरियाणा में रहते हैं और अभी तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं! अब लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। आप मोबाइल से कुछ क्लिक करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीखने का लाइसेंस और फिर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

अगर आप Haryana में रहते हैं और अब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है! जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया है कि अब आपको केवल अपना मोबाइल उठाना होगा, कुछ क्लिक करने होंगे और आवेदन करना होगा। अब आरटीओ जाने और लंबी लाइनों में खड़े होकर लाइसेंस प्राप्त करने की परेशानी खत्म हो गई है!

यहां हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको दो चरणों से गुजरना होता है: पहला, लर्निंग लाइसेंस और फिर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस।

1. लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन:

योग्यता:

  • आवेदनकर्ता की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा की मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

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  1. सबसे पहले मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।
  2. वेबसाइट पर ‘ऑनलाइन सेवाएं’ के अंतर्गत ‘ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं’ चुनें।
  3. अब, राज्य के रूप में हरियाणा का चयन करें।
  4. फिर ‘लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
  5. आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  6. ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
  7. लर्निंग लाइसेंस परीक्षण के लिए एक स्लॉट बुक करें।

परीक्षा:

लर्निंग लाइसेंस के लिए निर्धारित तिथि और समय पर आपको अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय में उपस्थित होना होगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में सड़क संकेत, यातायात नियम आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे।

2. स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन:

योग्यता:

  • लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद और 6 महीने के भीतर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • लर्निंग लाइसेंस
  • पहचान प्रमाण
  • निवास प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

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  1. मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग की वेबसाइट पर ‘ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें’ विकल्प को चुनें।
  2. आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  3. ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
  4. ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।

ड्राइविंग टेस्ट:

आपको आरटीओ कार्यालय में निर्धारित दिन और समय पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। इसमें आपको सड़क पर वाहन चलाकर यह साबित करना होगा कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चला सकते हैं। यदि आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो आपको स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन नहीं करना चाहते, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसे भरकर आवश्यक दस्तावेज़ के साथ जमा करना होगा। इसके बाद, आपको निर्धारित तिथि पर परीक्षा देनी होगी और यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स:

  1. सावधानी से आवेदन करें: ऑनलाइन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि आपने सभी जानकारी सही से भरी है और सभी दस्तावेज़ सही तरीके से अपलोड किए हैं। कोई भी गलती आपकी प्रक्रिया में देरी कर सकती है।

  2. परीक्षा के लिए तैयारी करें: लर्निंग लाइसेंस के लिए परीक्षा में आपसे यातायात नियमों और सड़क संकेतों के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए, परीक्षा से पहले अच्छी तरह से तैयारी करें। इसके लिए आप इंटरनेट या मोबाइल ऐप्स का सहारा ले सकते हैं।

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  3. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समय सीमा: लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की समय सीमा 6 महीने होती है। इस अवधि के भीतर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए।

हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने से न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि यह प्रक्रिया भी बहुत सरल हो गई है। अब आपको आरटीओ में लंबी लाइनों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। इस नए बदलाव से हरियाणा के नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में काफी सहूलियत होगी। आप भी इस प्रक्रिया का पालन करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से सड़क पर वाहन चला सकते हैं।

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